रिपोर्ट @मिर्जा अफसार बेग
शहडोल - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती वंदना वैद्य ने त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के मद्देनजर मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग एवं म०प्र० कोलाहल अधिनियम 1985 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि निर्वाचन के परिपेक्ष्य में आम सभा, जुलूस, रोड़ शो एवं रैली आयोजित करने तथा ऐसे कार्यक्रमों में ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) के उपयोग करने की अनुमति हेतु राजनैतिक दल व विभिन्न संगठनों द्वारा आवेदन किये जायेगे। उक्त कार्यक्रमों के सम्बन्ध में अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदनों पर मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग एवं म०प्र० कोलाहत अधिनियम 1985 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुमति प्रदान करने हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अधिकृत किया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि सभाओं की अनुमति दिनांक, सभा का स्थल एवं समय का स्पष्ट उल्लेख किया जावे तथा सभा के लिए ध्वनि विस्तारकों के 1/4 बॉल्यूम में ( ध्वनि स्तर परिवेशी ध्वनि 10 डेसीबल के अनधिक) पर लिखित अनुमति दे सकेंगे। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभायें आयोजित करने की अनुमति 6:00 AM से 10:00 PM के मध्य होगी,जुलूस एवं रैली की अनुमति में जुलूस किस समय व किस स्थान से प्रारंभ होगा व कौन-कौन से मार्ग से गुजरेगा तथा किस स्थान व समय पर समाप्त होगा, उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाये,सभा एवं जुलूस की अनुमति देते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाने कि दो राजनैतिक दलों को एक ही समय में एक ही स्थान पर सभा की अनुमति नहीं दी जावे। साथ ही राजनैतिक दलों की सभाओं के बीच कम से कम दो घंटे का अंतर रखा जाये, जिससे कोई अप्रिय स्थिति निर्मित न हो। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाये कि किसी शासकीय, अशासकीय स्कूल के खेल मैदान,परिसर में सभा की अनुमति नहीं दिया जाना है,अनुविभागीय दण्डाधिकारी, राजनैतिक दलों के आवेदन प्राप्त होते ही उस पर प्राप्ति का समय व दिनांक तत्काल दर्ज करेंगे तथा जिस राजनैतिक दल द्वारा पहले आवेदन पत्र दिया गया है. उसे पहले अनुमति देने बावत् विशेष ध्यान रखा जावे। इस हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने कार्यालय में एक पंजी संधारित करेगे, जिसमें आवेदन का दिनांक व समय तथा आवेदक का नाम व संबंधित पार्टी के नाम की प्रविष्टि की जाने तथा उसी के सामने संबंधित पार्टी का सभा, जुलूस हेतु दी गई अनुमति का स्थान व समय भी दर्ज किया जावे, जिससे अन्य किसी पार्टी को उसी समय व स्थान पर सभा जुलूस आयोजित करने संबंधी अनुमति न दी जा सकें।


0 Comments