रिपोर्ट @मिर्जा अफसार बेग
**शहडोल।** जिले के महिला थाना में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें शहर के प्रसिद्ध गंज दुर्गा मंदिर के पुजारी पर शादी का झांसा देकर वर्षों तक एक युवती के साथ दुराचार करने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी पुजारी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता एवं अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। आरोपी फिलहाल फरार है।
कौन है आरोपी?
आरोपी की पहचान **आशीष राज तिवारी उर्फ छोटू**, पिता अनंत राज तिवारी, निवासी विराटेश्वरी धाम, गंज दुर्गा मंदिर, शहडोल के रूप में हुई है। वह इस प्रतिष्ठित मंदिर में पुजारी के पद पर कार्यरत था और धार्मिक आस्था की आड़ में उसने पीड़िता के साथ वर्षों तक छल किया।
कैसे हुई शुरुआत?
पीड़िता मूलतः सीधी जिले की रहने वाली है। उसकी बड़ी बहन शहडोल में निवास करती है, जिसके कारण उसका शहडोल आना-जाना लगा रहता था। वर्ष **2017** में तबीयत खराब होने पर वह दुर्गा मंदिर दर्शन के लिए गई, जहां पुजारी आशीष से उसकी पहचान हुई। आशीष ने उसका मोबाइल नंबर लिया और धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया, जो आगे चलकर प्रेम संबंध में बदल गया।
जात-पात से ऊपर उठने का नाटक
पीड़िता के अनुसार, आरोपी आशीष उसके घर सीधी पहुंचा और उसके माता-पिता के सामने बड़ी चालाकी से बोला —
*"मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। मुझे जात-पात से कोई लेना-देना नहीं है।"*
इस झूठे आश्वासन पर परिवार ने भरोसा किया और युवती को उसके साथ जाने की अनुमति दे दी। आरोपी उसे सीधी से रीवा ले गया, जहां किराए का मकान लेकर उसने 2 से 3 साल तक पीड़िता को रखा और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब भी पीड़िता शादी की मांग करती, आरोपी यह कहकर टाल देता कि —
> *"मेरी बहन की शादी हो जाए, फिर तुम्हें शहडोल ले चलूंगा और विधिवत विवाह करूंगा।"*
शहडोल में भी जारी रहा शोषण
वर्ष 2021में आरोपी पीड़िता को रीवा से शहडोल ले आया और यहां भी किराए का मकान लेकर उसके साथ शारीरिक शोषण का सिलसिला जारी रखा। शादी का सपना दिखाकर वर्षों तक छला जाता रहा, लेकिन विवाह की नौबत कभी नहीं आई।
जब मांगा हक, तो मिली धमकी
जब पीड़िता ने शादी के लिए दबाव बनाया, तो आरोपी का असली चेहरा सामने आ गया। उसने युवती को **जातिगत गालियां** देते हुए "नीची जाति" का ताना मारा और **जान से मारने की धमकी** दी। जो शख्स कभी जात-पात से ऊपर उठने का दावा करता था, उसी ने जाति को हथियार बनाकर पीड़िता को अपमानित किया।
मामला दर्ज, आरोपी फरार
पीड़िता की शिकायत पर महिला थाना शहडोल में आरोपी के विरुद्ध निम्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है —
- **भारतीय न्याय संहिता की धारा 69** (शादी का झांसा देकर दुराचार)
- **भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(3)** (आपराधिक धमकी)
- **SC/ST अधिनियम की धारा 3(1)(W)(II) एवं 3(2)(V)**
महिला थाना प्रभारी **रामकुमार गायकवाड़** ने बताया कि प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। फिलहाल आरोपी पुजारी फरार है।
*यह मामला धार्मिक आस्था के दुरुपयोग, जातीय भेदभाव और महिलाओं के शोषण की एक गंभीर तस्वीर पेश करता है। पुलिस से अपेक्षा है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर न्याय की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए।*


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