मिर्ज़ा अफसार बेग
3 अप्रैल 2022 से रमजान का पवित्र महीना आरंभ हो रहा है जिस पर पूरा महीना मुस्लिम समाज के लोग इबादत में गुजारते है समस्त मुस्लिम समाज के लोगों की कलेक्टर से गुजारिश है कि इस पर संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई की जाये।
श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला शहडोल म0प्र0
वार्ड न0 14/19 में स्थित मदरसा रफी अहमद किदवई घरौला मोहल्ला शहडोल में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग द्वारा अनाधिकृत रूप से लगाए गए ताला को खोले जाने बाबत
हम समस्त मुस्लिम समाज के लोग ज्ञापन प्रस्तुत कर निम्नलिखित निवेदन करते हैं:-
1 यह कि मुस्लिम समाज के द्वारा स्थानीय घरौला मोहल्ला वार्ड न0 14 पुराना नया वार्ड 19 में अरसा लगभग 52 वर्ष से वर्ष 1970 से रफी अहमद किदवई मदरसा संचालित था जिसमें वर्तमान में लगभग 150 बच्चे अध्ययनरत थे तथा उक्त मदरसा ग्राम भुईबांध के राजस्व अभिलेख खसरा न0 1/187 के अंश रकवा 0.020 हेक्टेयर में दर्ज भी है।
2 यह कि उक्त मदरसा की समिति का पंजीयन रजिस्ट्रार फार्म एवं सोसाइटी में पंजीयन क्रमांक 18536 दिनांक 08 07 1987 को कराया भी गया है।
3 यह की खोज शिकायतकर्ताओं के द्वारा संप्रदायिक सोहद्र बिगाड़ने के उद्देश्य से उक्त मदरसा के विरुद्ध एक झूठी शिकायत उक्त मदरसा को मंगल भवन बताते हुए प्रस्तुत की गई किंतु अपनी शिकायत के समर्थन में उक्त शिकायतकर्ता द्वारा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था तथा राजस्व खसरे मैं उक्त मंगल भवन कहीं दर्ज भी नहीं है उक्त झूठी शिकायत के आधार पर सहायक संयुक्त महोदय द्वारा बिना किसी वैधानिक जांच के और सुनवाई का अवसर दिए बिना ही दिनांक 05 02 2022 को एक पक्षीय रूप से मनमानी पूर्ण कार्य करते हुए ताला लगा दिया गया।
4 यह कि उक्त मदरसा रफी अहमद कीदवई में मदरसा रफी अहमद किदवई के नाम से विद्युत कनेक्शन सर्विस क्र0 13080049577 भी वर्ष 1980 से लगा हुआ है
5 यह कि उक्त मदरसा रफी अहमद किदवई में बच्चों को उर्दू अरबी एवं अंग्रेजी माध्यम से निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती रही है जिसकी जानकारी शिक्षा विभाग में प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में दी जाती रही है जिसके प्रमाण स्वरूप ज्ञापन के साथ प्रस्तुत नक्शे में ऐ0डी0आई0 एस0 श्री नंदकिशोर तिवारी द्वारा दिनांक 09 08 1989 को उक्त नक्शे का अवलोकन करने के उपरांत सीन की टीप भी अंकित की गई है।
6 यह की नगर पालिका परिषद शहडोल के पुराना वार्ड क्र0 11 में उक्त मदरसा मदरसा स्कूल के नाम से दर्ज भी है जिसका भवन क्रमांक 135 है तथा जिसका वर्ष 1984 से वर्ष 1991 तक का प्रकाश कर का डिमांड नोटिस दिनांक 28 08 1991 भी संलग्न है।
7 यह कि उक्त परिसर में मदरसा रफी अहमद किदवई विगत 30 वर्षों से संचालित होना के संबंध में वर्तमान वार्ड पार्षद ओमप्रकाश चौधरी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र दिनांक 15 02 2022 भी संलग्न है साथ ही उक्त पत्र में यह भी उल्लेखित किया गया है कि इस वार्ड में तथा आसपास अन्य कोई भी मदरसा नहीं है पत्र की छाया प्रति संलग्न है।
8 यह कि पूर्व में दिनांक 01 02 2013 को राजस्व निरीक्षक नजूल विभाग द्वारा स्थल निरीक्षण कर मौका पंचनामा भी बनाया गया था जिसमें ग्राम भुईबांध स्थल आ0 ख0 न0 1/187 के अंश रकवा 1500 वर्ग फीट में मदरसा रफी अहमद किदवई संचालित होने संबंधी टीप अंकित की गई है उक्त मौका पंचनामा में शिकायतकर्ता दीपक सोंधिया के भी हस्ताक्षर बने हुए है।
9 यह है कि मदरसा समिति द्वारा सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग से सूचना के अधिकार के तहत उक्त मदरसा भवन को आदिवासी विकास विभाग के स्वामित्व का अथवा मंगल भवन होने संबंधी दस्तावेज मांगे जाने पर आदिवासी विकास विभाग द्वारा मात्र शिकायतकर्ता के कथन एवं शिकायती आवेदन प्रदान किया गया है स्वामित्व संबंधी कोई भी दस्तावेज प्रदान नहीं किए गए हैं।
10 यह कि शिकायतकर्ता की शिकायत का मुख्य बिंदु यह था की उक्त मदरसा को मदरसा कमेटी द्वारा मस्जिद के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है जबकि वास्तविकता तो यह है कि उक्त भवन में मात्र मदरसा ही संचालित कराया जा रहा था मस्जिद बनाने का कोई प्रस्ताव ना तो मदरसा कमेटी के पास था और ना ही उक्त भवन मस्जिद बनाए जाने के लिए पर्याप्त ही है
11 यह की वार्ड नं0 14/19 में शासकीय प्राथमिक शाला घरौला मोहल्ला में संचालित है जो कि मदरसा भवन से 10 मीटर की दूरी पर स्थित है जो की अभी वर्तमान में संचालित भी है।
12 यह कि इसी प्रकार से मदरसे से लगभग 100 मीटर की दूरी पर अंबेडकर भवन भी लगभग 30-40 वर्ष पूर्व से बना हुआ है।
अस्तु ज्ञापन प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त मदरसे रफी अहमद किदवई का ताला यथाशीघ्र खुलाये जाने की कृपा करें अन्यथा बाध्य होकर समस्त मुस्लिम समाज के लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा जिसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन की होगी।
दिनांक 01 04 2022
जावेद सोहेल खान मोहम्मद साबिर



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