रिपोर्ट @मिर्जा अफसार बेग
शहडोल - कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने आदेश जारी कर जनपद पंचायत गोहपारू के ग्राम पंचायत खांड सचिव श्री गोंविद सिंह को अति पिछडी जनजाति परिवारों को योजनाओं के लाभ से वंचित करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि ग्राम पंचायत सचिव श्री गोविंद सिंह ग्राम पंचायत खांड द्वारा भारत सरकार की अति महत्वकांक्षी योजना के कार्य में अति पिछड़ी जनजाति परिवारों को योजना के लाभ से वंचित करके पी.एम. जनमन योजना सर्वे कार्य में उदासीनता एवं लापरवाही बरती गई है। श्री सिंह का यह का उक्त कार्य ग्राम पंचायत सचिव पदीय दायित्वो के विपरीत है तथा म.प्र. पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 का उल्लंघन होकर म.प्र. पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1999 के तहत दण्डनीय है। निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय जनपद पंचायत गोहपारू नियत किया जाता है। निलम्बन अवधि में को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
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