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प्रतिबंधित क्षेत्र से रेत खनन कर परिवहन करने पर देवलोंद पुलिस की कार्यवाही

 


रिपोर्ट @मिर्जा अफसार बेग

दिनांक 20.05.25 को क्षेत्र में भ्रमण के दौरान विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गोपालपुर आश्रम के समीप सोन नदी क्षेत्र, जो कि सोन घड़ियाल अभ्यारण्य (प्रतिबंधित क्षेत्र) के अंतर्गत आता है, एक ट्रैक्टर में अवैध रूप से रेत का खनन कर उसका परिवहन किया जा रहा है।
सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर एक ट्रैक्टर को रेत लोड करते पकड़ लिया। ट्रैक्टर चालक से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम अंतरिक्ष कुमार बैस, पिता रमाकांत बैस, उम्र 23 वर्ष, निवासी ग्राम धरी नं. 02, थाना देवलोंद, जिला शहडोल (म.प्र.) बताया। उससे जब वैध रेत परिवहन के दस्तावेज मांगे गए, तो वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।



चालक द्वारा लिखित रूप में स्वीकार किया गया कि वह नीले रंग के बिना नंबर वाले ट्रैक्टर (आइशर 333ए) का स्वामी स्वयं है, और उसने उक्त रेत का अवैध परिवहन किया है। मौके पर रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जिसकी अनुमानित कीमत को गवाहों के समक्ष सुरक्षित जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, खनिज अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही की गयी।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी देवलोंद उप निरी. सुभाष दुबे के नेतृत्व में सउनि विनोद तिवारी, प्र.आर.
रियाज खान, आर. अभिषेक तिवारी एवं ओमप्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका रही।


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