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गोहपारू पुलिस ने खनिज अधिनियम के तहत कार्यवाही कर रेत से भरे 03 वाहनों को किया जप्त

 


मोहम्मद शकील 

थाना गोहपारू क्षेत्रांतर्गत दिनांक 10-1021 को रात्रि गस्त भ्रमण के दौरान मुखबिर सूचना मिली कि ग्राम खैरवना में कुनुक नदी से कुछ लोग ट्रैक्टरों के माध्यम से अवैध रेत उत्खनन कर परिवहन कर रहे है। जिस पर गोहपारू पुलिस द्वारा मुखबिर के बताये स्थान ग्राम बरेली मैर टोला के पास जाकर देखा तो तीन ट्रेक्टर मय रेत लोड क्रमशः 01- MP18AB-5767, 02. MP65AA-3302 एवं 03.MP18AB-2657 खैरवना तरफ से आते दिखे जिन्हें रूकवाकर चालकों से नाम पता पूछने पर 01. टैक्टर क्रमांक MP18AB-5767 के चालक ने अपना नाम दीपचन्द पिता मेलाराम सिंह गौंड उम्र 47 वर्ष निवासी खैरी थाना बुढार का एवं वाहन मालिक जमुनी सिंह पिता छोटेलाल सिहं उम्र 47 वर्ष निवासी खैरी का होना वताया, 02. टैक्टर क्रमांक MP65AA-3302  के चालक ने अपना नाम बुद्वसेन सिहं गौंड पिता लल्ला सिंह गौंड निवासी खैरी थाना बुढार का एवं वाहन मालिक स्वयं होना वताया एवं 03.टैक्टर क्रमांक MP18AB-2657 के चालक ने अपना नाम रामसजीवन पिता चरकू सिहं गौंड उम्र 45 वर्ष निवासी खैरी थाना बुढार का होना एवं वाहन मालिक स्वयं होना बताया तीनों चालको से वाहन एवं रेत परिवहन संबंधी दस्तावेज मांगने पर कोई बैध दस्तावेज न होना वताये। जिस पर गोहपारू पुलिस द्वारा तीनों ट्रैक्टरों को मय रेत लोड जप्त कर थाना परिसर सुरक्षार्थ खड़ा किया जाकर आरोपी चालकों एवं वाहन मालिकों के विरुद्ध भादवि एवं खनिज अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किये गये। उक्त कार्यवाही थाना प्रभारी गोहपारू के नेतृत्व में स0उ0नि0 दिनेश द्विवेदी, आर0 सतीश मिश्रा, दिनेश चौहान, आर0 गुरूदयाल उईके की महत्वपूर्ण भूमिका रही !

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