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कलेक्टर ने नवदुर्गा उत्सव के संबंध में जारी किया दिशा-निर्देश, चल समारोह निकालने एवं रावण दहन कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी

 


मिर्जा अफसार बेग

शहडोल -  कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट श्रीमती वंदना वैद्य ने नव दुर्गा उत्सव के संबंध में दिशा- निर्देश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि, कोविड-19 संक्रमण के मददेनजर मूर्ति के लिए पण्डाल का आकार अधिकतम 30ग45 फिट की अनुमति होगी, ऐसी झांकियों की स्थापना एवं प्रदर्शन नहीं करें, जिनमें संकुचित जगह के कारण श्रद्धालुओं एवं दर्शकों की भीड़ की स्थिति बनें, झॉंकी स्थल पर श्रद्धालुओं एवं दर्शकों की भीड़ एकत्र न हो तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना होगा, इसकी व्यवस्था आयोजकों को आवश्यक रूप से सुनिश्चित करना होगा। जारी आदेश में कहा गया है कि,मूर्ति का विसर्जन संबंधित आयोजन समिति द्वारा किया जावेगा। विसर्जन स्थल पर ले जाने के लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह की अनुमति होगी। इसके लिए आयोजकों को पृथक से जिला प्रशासन द्वारा अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा, जिला प्रशासन द्वारा चयनित स्थलों पर ही विसर्जन होगा, कोविड संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के लिए सामूहिक चल समारोह  की भी अनुमति नहीं होगी। लाउड स्पीकर बजाये जाने के संबंध में माननीय सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा जारी गाईड लाईन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा सार्वजनिक स्थलों पर कोविड संक्रमण से बचाव  हेतु झांकिया,पण्डालों, विसर्जन के आयोजनों में श्रद्धालु एवं दर्शक फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सेनेटाईजर का प्रयोग करना सुनिष्चित करेंगे तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना होगा। कलेक्टर ने नागरिकों से पूर्व के वर्षों की भांति इस वर्ष भी परम्परा को कायम रखते हुए नवरात्र एवं दशहरा का त्यौहार शांति, सौहार्द्रपूर्ण एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए मनाए जाने हेतु लोंगो से कहा है साथ ही यह भी कहा है कि विसर्जन स्थलों पर पूर्ण प्रंबंध जैसे सीधे मूतिर्यों को नदियों में न विसर्जित किया जाए, आस-पास कुण्ड बनाकर ही विसर्जन किया जाए। विसर्जन स्थलों पर लाईट, गोताखोर, नाव, लाईफ जैकेट आदि का विशेष प्रबंध किया जाए, नदियों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए आवश्यक कार्यवाहियां की जाए गरबा का आयोजन छोटे स्वरूप में कोविड-19 के पालन के साथ किया जा सकता है। दुर्गा पूजा स्थलों पर भंडारे की अनुमति नहीं होगी साथ ही दशहरा पर्व पर रावण दहन का आयोजन नहीं किया जावेगा। उन्हेांने कहा कि वर्तमान समय में कोविड-19 की तीसरी लहर संभावित है इसलिए पण्डाल में कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ आवश्यक बैनर लगाकर जागरूकता फैलाई जाए साथ ही यह सुनिश्चित कर लिया जावें कि सार्वजनिक स्थलों पर स्थापित मूर्ति पण्डाल से यातायात व्यवस्था बाधित न हो, नवरात्र एवं दशहरा पर्व के दौरान धार्मिक स्थलों पर किसी भी प्रकार का जुलूस एवं सार्वजनिक कार्यक्रम पूर्णतः वर्जित रहेगा।  जारी आदेष में कहा गया है कि, सोषल मीडिया, व्हाटसएप ग्रुप, फेसबुक आदि में किसी भी तरह का  भ्रामक समाचार न फैलाया जाए जिससे सामाजिक, समरसता एवं  सौहार्दपूर्ण वातावरण  में  प्रतिकूल प्रभाव पडे़। 

जारी आदेश में कहा गया है कि जिले के उपखण्ड मजिस्ट्रेट सोहागपुर, मुख्य नगरपालिका अधिकारी त्यौहार के दौरान आयोजन स्थलों पर एवं शहर के मार्गों पर विशेष रूप से साफ-सफाई, पानी की व्यवस्था की जाय एवं जगह-जगह पानी के जमाव को भी रोका जाय जिससे बीमारियों का फैलाव न हो सके। सड़क में घूमनें वाले आवारा जानवरों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करें जाए। उक्त त्यौहार के दौरान नगर पालिका द्वारा विसर्जन के समय विसर्जन रथ चलाकर मूर्तियों का विसर्जन करना सुनिश्चित करेंगे तथा विसर्जन रथ के साथ किसी भी प्रकार की भीड़ एकत्रित न हो।  जारी आदेश में कहा गया है कि, कार्यपालन यंत्री, म.प्र.पू.क्षे. विद्युत वितरण कंपनी, शहडोल को निर्देशित किया गया कि उक्त त्यौहार के दिनों में विद्युत की कटौती न हो यदि किसी अपरिहार्य कारणों से विद्युत कटौती आवश्यक हो तो उसकी सूचना नगर पालिका के सहयोग से सर्वसाधारण को दी जाए एवं धार्मिक/उपासना स्थलों पर निर्बाध रूप से विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही आयोजक स्थल पर आयोजक/संचालक द्वारा यह अवश्यक सुनिश्चित कर लिया जावे कि पंडाल पर कोई भी कटे-फटे तार की बिजली व्यवस्था न हो। त्यौहार के दौरान धार्मिक एवं विसर्जन स्थलों पर आवश्यक प्रकाश व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। जिलान्तर्गत सभी आयोजन स्थलों के आयोजक द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि वे आयोजन के पूर्व बिजली का अस्थायी कनेक्शन अवश्य लें ले । उक्त त्यौहार के पूर्व अपर कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट सोहागपुर, मुख्य नगरपालिका अधिकारी शहडोल, कार्यपालन यंत्री, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. शहडोल सभी धार्मिक स्थलों एवं मार्गों का भौतिक निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें।

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