रिपोर्ट @मिर्जा अफसार बेग
शहडोल -कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद्य ने माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार (एस०पी०जी० सुरक्षा श्रेणी प्राप्त) का जिला शहडोल भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है। उक्त कार्यक्रम में आसपास के जिलों सहित लगभग एक लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है। उक्त कार्यक्रम उपरांत ग्राम पकरिया में भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है। अतः सुरक्षा व्यवस्था हेतु लालपुर सभा स्थल, ग्राम पकरिया कार्यक्रम स्थल एवं पार्किंग स्थलों / व्ही. व्ही.आई.पी. के प्रस्तावित भ्रमण मार्ग, वैकल्पिक मार्ग पर उक्त दिनांक को किसी भी प्रकार के UAV / Drone की उड़ान को प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है। कार्यक्रम में VVIP एवं VIP के आगमन सहित एक लाख प्रतिभागियों के सम्मिलित होने की संभावना के परिपेक्ष्य में तत्काल प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किये जाने की आवश्यकता है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शहडोल, जिला शहडोल में दिनांक 26.06.2023 से दिनांक 27.06.2023 तक UAV / Drone की उड़ान पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया है। यह आदेश आमजन को संबोधित है। चूंकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जावे। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। यह भी आदेश देती हूँ कि इस आदेश की सूचना सर्वसाधारण जनता को पूरे क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्रों द्वारा भी दी जावे एवं आदेश की एक प्रति इस कार्यालय के नोटिस बोर्ड, पुलिस थाना शहडोल, बुढ़ार एवं अन्य सहगोचर सार्वजनिक स्थल पर चस्पा की जावे इस आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
यह आदेश आज दिनांक 21 जून 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया यह आदेश तत्कालप्रभावशील होगा।
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