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रेड रोज स्कूल धनपुरी में बच्चों का दाखिला करा रहे हैं तो अभिभावक हो जाये सावधान

 


रिपोर्ट @मिर्जा अफसार बेग

आगामी 2025-26 के लिए मान्यता नवीनीकरण को लेकर की गई अपील को शहडोल कलेक्टर ने किया निरस्त

रेड रोज स्कूल नजुल की भूमि पर संचालित निजी विद्यालय की गहन जाँच कर शासकीय भूमि को नियमानुसार खाली कराने की कार्रवाई के लिए तहसीलदार बुढार को दिए निर्देश

शहडोल / कोयलांचल नगरी धनपुरी में संचालित बहुचर्चित रेड रोज स्कूल की आगामी 2025-26 की मान्यता नवीनीकरण को लेकर स्कूल प्रबंधन ने ऑनलाइन आवेदन किया था।
जिस पर जिला कलेक्टर ने प्रकरण क्रमांक - 0032 / अपील 2024-25 सरफराज अहमद सिद्धिकी पिता स्व मोहम्मद हुसैन राही निवासी धनपुरी वार्ड क्रमांक 16 धनपुरी रेड रोज स्कूल बनाम शासन के राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र दिनांक 30/05/2025 में यह उल्लेख किया है कि:- जिसे बी.आर.सी. द्वारा जांच परीक्षण उपरांत प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार विद्यालय का संचालन आर.टी.ई. मानकों के अनुरूप विद्यालय का संचालन नहीं पाये जाने से जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, शहडोल द्वारा आदेश दिनांक 28.02.2025 द्वारा मान्यता नवीनीकरण आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया गया था उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी थी प्रकरण में जिला परियोजना समन्वयक से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। जिला परियोजना समन्वयक के तर्क सुने गये एवं अपीलार्थी द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण आदेशार्थ नियत किया गया प्रकरण एवं संलग्न दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण किया गया। प्रकरण एवं संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा नजूल भूमि में विद्यालय का संचालन किया जा रहा है, जो अपीलार्थी द्वारा भी स्वयं स्वीकार किया गया। अपीलार्थी द्वारा निजी स्वामित्व की भूमि के संबंध में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये, जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पास निजी स्वामित्व की भूमि अथवा निजी भूमि को किराये पर लिये जाने संबंधी कोई दस्तावेज नहीं है। अपीलार्थी द्वारा जो किरायानामा प्रस्तुत किया गया है, उसमें भूमि से संबंधित विवरण अंकित नहीं किया गया है। अपीलार्थी द्वारा नजूल भूमि से संबंधित वैध अधिकार-पत्र / लीज पट्टा अथवा नजूल भूमि पर वैध अधिकार से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, शहडोल द्वारा भी प्रतिवेदित किया गया है कि विद्यालय का संचालन आर.टी.ई. मानकों के तहत नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में विद्यालय को आगामी सत्र हेतु मान्यता / नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण के तथ्यों पर पूर्ण विचारोपरांत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ अधिकारी का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है। इस आदेश की एक प्रति तहसीलदार, बुढ़ार को इस निर्देश के साथ भेजी जाये कि निजी विद्यालय शासकीय भूमि पर संचालित होने से इसकी गहन जांच करें एवं नियमानुसार शासकीय भूमि रिक्त कराने की कार्यवाही की जावे।


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