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श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के लोन की राशी अदा न करने पर चेक बाउंस मामले में विक्की रौतेल को 6 माह की सजा

 


रिपोर्ट @मिर्जा अफसार बेग 

चेक बाउंस के दो साल पुराने मामले में अनूपपुर न्यायालय ने विक्की रौतेल को दोषी करार देकर 6 महिने की सजा सुनाई और इसके साथ ही दोषी को सात लाख चौरानवे हजार इक्कतीस रूपए. परिवादी श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड को वापस करने के आदेश दिए है। उक्त दोषी विक्की रौतेल के खिलाफ श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड शाखा अनूपपुर ने न्यायालय में चेक बाउंस का केस दायर किया था बचाव पक्ष के वकील ने दोषी की सजा माफ करने के लिए अदालत में दलील दी कि दोषी परिवार में एक मात्र अकेले कमाने वाला है वह गरीब है। श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के पैनल सीनियर अधिवक्ता अमित सिंह परिहार ने दलील दी मामला साबित हो चुका है। दोषी अभी तक कम्पनी को पैसे नही दिए गए हैं। श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के अधिवक्ता नीरज नायक ने दोषी विक्की रौतेल को कड़ी सजा और चेक अमाउंट के दुगने मुआवजे की मांग की, अदालत ने दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषी विक्की रौतेल को सजा सुनाई है। परिवादी श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के कलेक्शन मैनेजर प्रतीक मिश्रा जी ने न्यायालय के फैसले से खुशी जाहिर कि है।





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