जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक दिवस रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू
शहडोल - कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ० सतेन्द्र सिंह ने कोरोना वायरस के संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुए तथा डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों से चर्चा के उपरांत लिए गए निर्णय एवं शासन द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में दंड प्रक्रिया संहिता 1993 की धारा 144 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी किए गए आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए शहडोल जिले के लिए छूट के आदेश जारी किए हैं।
कलेक्टर ने जारी आदेश में कहा है कि जिला अंतर्गत समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार को लागू जनता कर्फ्यू (शनिवार रात्रि 10:00 बजे से सोमवार प्रातः 6:00 बजे तक) समाप्त किया जाता है जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में कोविड-19 की रोकथाम के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए रविवार को समस्त अनुमत्य गतिविधियां जैसे-समस्त दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, होटल, रेस्टोरेंट आदि को ले जाने की अनुमति होगी। समस्त प्रकार की दुकानें व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी कार्यालय प्रातः 9:00 बजे से सायं 7:00 बजे तक खोले जाने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा है कि शहडोल जिले में समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक दिवस रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू पूर्ववत प्रभावी रहेगा तथा इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी किए गए आदेश के शेष भाग यथावत रहेंगे।
यह आदेश आमजन को संबोधित है जो कि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है और ना ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाए। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। यदि कोई भी व्यक्ति जो इन लॉकडाउन उपायों एवं कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्यीय निर्देश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 144 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा शासन के अन्य सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय होगा।
जारी आदेश में कलेक्टर ने कहा है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी समस्त जिला शहडोल करोना कर्फ्यू के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करेंगे साथ ही इस आदेश का प्रचार प्रसार नगरीय क्षेत्रों में करवाना सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


0 Comments