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एक समय में अधिकतम 50 व्यक्ति कर सकेंगे पूजा, नवीन दिशा-निर्देश जारी

 


अमजद खान 

शहडोल - कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ0 सत्येंद्र सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना गाइडलाइन संबंधी नवीन दिशा-निर्देश जारी किया  हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि अब एक समय में एक ही स्थान पर अधिकतम 50 व्यक्ति पूजा में सम्मिलित हो सकेंगे तथा  सभी धार्मिक/पूजा स्थलों (ईदगाह को छोड़कर) में स्थान की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए एक समय में अधिकतम 50 व्यक्ति पूजा में भाग ले सकेंगे। जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए पूजा स्थल के प्रबंधन के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराना बंधन कारी होगा साथ ही पूर्व में जारी किए गए अन्य आदेश यथावत रहेंगे।

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