मिर्जा अफसार बेग
शहडोल - कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती वंदना वैद्य ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम, बचाव एवं आगामी त्योहारों के संबंध में व मिलाद-उल- नबी के त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर जिले में चल समारोह, जुलूस एवं जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है वे प्रतिबंधित रहेंगे, मिलाद-उल-नबी त्यौहार / पर्व के दौरान जिले के समस्त मस्जिद, ईदगाह में शासन द्वारा जारी कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा, तथा पूर्व में जारी किए गए आदेश यथावत जारी रहेंगे।

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