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शराब माफिया राम विकास उर्फ विक्की जयसवाल को खैरहा पुलिस ने किया गिरफ्तार

 


सुशील कुमार प्रजापति 

शहडोल - (खैरहा) अवैध कार्यो पर सख्त प्रशासन  अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शहडोल जोन डीसी सागर एवं पुलिस अधीक्षक शहडोल अवधेश कुमार गोस्वामी के नेतृत्व में शहडोल जिले में मादक पदार्थ गांजे नशीली दवाइयों एवं शराब के अवैध व्यवसाय को जड़ से समाप्त करने के लिए ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत जिले की पुलिस टीम लगातार नशे का अवैध कारोबार करने वालों के ऊपर कहर बनकर टूट रही है ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत लगातार मादक पदार्थ गांजे की अवैध बिक्री नशीली दवाओं की अवैध बिक्री एवं शराब की अवैध बिक्री करने वालों के ऊपर पुलिस कार्यवाही कर रही है ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत खैरहा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम सिरोंजा में लंबे समय से कच्ची महुआ शराब की अवैध बिक्री करने वाले आरोपी राम विकास जायसवाल उर्फ विक्की पिता अरविंद जयसवाल उम्र 30 वर्ष को पुलिस ने 60 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया है ज्ञात हो कि आरोपी राम विकास जायसवाल उर्फ विक्की लंबे समय से लुक छुप कर अवैध कच्ची शराब बनाने एवं बेचने का कारोबार अपने घर से संचालित करता आया है अवैध शराब बनाने बेचने के कई मुकदमे इसके ऊपर पहले भी कायम हो चुके हैं लेकिन कहते हैं ना कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती इस कहावत को इसने शत प्रतिशत चरितार्थ किया है राम विकास जयसवाल उर्फ विक्की के विरुद्ध अपराध क्रमांक 131/2020 धारा 34 ए आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पहले से ही कायम है इस कार्यवाही में पुलिस ने उसके पास से 18 लीटर कच्ची महुआ शराब जप्त की थी अपराध क्रमांक 175/2020 धारा 13 जुआँ अधिनियम के तहत पुलिस इसे जुआँ खेलते रंगे हाथ गिरफ्तार की थी तब इसके पास से पुलिस ने ताश के 52 पत्ते एवं 1330 रुपए नगद जप्त किए थे अपराध क्रमांक 325/2020 धारा 107 116(3) के तहत भी इसके ऊपर मुकदमा कायम है विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र अंतर्गत बाप बेटे लंबे समय से कच्ची महुआ शराब बनाने बेचने एवं जुआ फड संचालित करने का काम राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करके करते आ रहे हैं अरविंद जयसवाल का भी लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है बाप बेटे थाना क्षेत्र की शांति भंग करने में महारत हासिल रखते हैं अरविंद जयसवाल पिता दयाली जयसवाल के ऊपर अपराध क्रमांक 248/1986 धारा 34, 36 आबकारी अधिनियम अपराध क्रमांक 470/1987 धारा 13 जुआ एक्ट अपराध क्रमांक 110/1991 धारा 324 ,506 बी अपराध क्रमांक 297/1993 34ए आबकारी एक्ट अपराध क्रमांक 16/2005 धारा 107 ,116 अपराध क्रमांक 150/2019 धारा 13 जुआ एक्ट अपराध क्रमांक 108/2020 धारा 107 ,116 (3) के तहत मुकदमा कायम है।

राजनैतिक दबाव बनाने की नाकाम कोशिश-

विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जब पुलिस ने कच्ची महुआ शराब बनाने वाले इस आरोपी को ,60 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया तो कुछ नेताओं ने इस पर कार्यवाही ना करने के लिए पुलिस के ऊपर राजनैतिक दबाव बनाने की भरपूर कोशिश की राजनीतिक दबाव बनाने वाले लोगों को यह सोचना चाहिए कि वह समाज के इन कलंकों के लिए दबाव बनाकर अपनी ही पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं चाल चरित्र चेहरा का नारा देने वाली पार्टी के नेताओं को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए की जनता के सामने उनका असली चेहरा यदि सामने आ गया तो फिर चाल चरित्र और चेहरा सब कुछ बदनाम हो जाएगा बहर हाल ऑपरेशन प्रहार की कार्यवाही से नशे का अवैध कारोबार संचालित करने वालों के होश उड़ चुके हैं और ऐसे लोगों से पैसा लेकर उनके लिए राजनैतिक दबाव बनाने वाले चंद छुटभैये नेता भी बेहोश होने की स्थिति में पहुँच गए हैं।

(साभार डेली खास)

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