मिर्जा अफसार बेग
एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में फरार ईनामी आरोपी के साथ काट रहा था फरारी एक देशी कटटा 5 नग जिन्दा कारतूस और 40 नग प्रतिबंधित कफ सीरप के साथ लिया हिरासत में श्री अवधेश कुमार गोस्वामी भापुसे पुलिस अधीक्षक शहडोल द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत घरौला मोहल्ला में होली की रात्रि को हुई हत्या के प्रकरण मे फरार मुख्य आरोपी रितेश बर्मन उर्फ कैली निवासी घरौला मोहल्ला शहडोल की गिरफतारी हेतु श्री मुकेश कुमार वैश्य अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहडोल के मार्गदर्शन में एवं सुश्री सोनाली गुप्ता उप पलिस अधीक्षक मुख्यालय एवं स्पेशल टीम को भी जिम्मेदारी दी गई थी।
उल्लेखनीय है कि दिनांक 17.3.2022 को होलीदहन के पूर्व घरौला मोहल्ला में रितेश बर्मन उर्फ कैली दुर्गेश बर्मन उर्फ वक्ता नीलेश यादव एवं बेटू थिनर सभी निवासी घरौला मोहल्ला शहडोल के द्वारा मिलकर रोहित उर्फ अल्ताफ पिता स्व. शेख कलाम निवासी बरोनी होटल के पीछे घरोला मोहल्ला शहडोल की पुरानी रंजिश के कारण संगनमत होते हुए चाकू के वारकर हत्या कर दी गई थी। घटना पर से थाना कोतवाली जिला शहडोल में चारों आरोपियों के विरूद्व अपराध क्रमांक 206/22 धारा 302 34 भादवि का प्रकरण पंजीबद्व कर विवेचना की जा रही थी।
प्रकरण की विवेचना के दौरान घटना के अभियुक्तगण दुर्गेश बर्मन उर्फ वक्ता नीलेश यादव एवं बेटू थिनर सभी निवासी घरौला मोहल्ला शहडोल को हिरासत में ले लिया गया था किन्तु घटना का मुख्य आरोपी रितेश बर्मन उर्फ कैली घटना के बाद से ही फरार हो गया था। फरार आरोपी की पतारसी में पुलिस बल द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे थे जिसकी गिरफतारी हेतु पुलिस अधीक्षक शहडोल द्वारा रू 10000-00 के ईनाम की उद्घोषणा की गई थी। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए श्री डी.सी. सागर भापुसे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शहडोल झोन शहडोल द्वारा इस ईनाम राशि को बढाकर रू. 30000-00 की उद्घोषणा जारी की गई थी।
प्रकरण की विवेचना के दौरान पुलिस अधीक्षक शहडोल की स्पेशल टीम और थाना कोतवाली शहडोल की टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते यह जानकारी एकत्र की गई कि घटना के बाद आरोपी रितेश बर्मन अपने मुख्य साथी शिवासिंह बघेल के साथ उसकी कार एम.पी.09 सीआर 3910 से फरार हो गया है। प्राप्त जानकारी के आधार पर यह जानकारी प्रकाश में आई कि शिवासिंह बघेल पूर्व में थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 417/21 धारा 8/21 22 एनडीपीएस एक्ट एवं 5/13 ड्रग कन्ट्रोल अधिनियम में कोरेक्स की तस्करी में फरार चल रहा है जिसकी गिरफतारी पर पुलिस अधीक्षक शहडोल द्वारा रू. 5000-00 के ईनाम की उद्घोषणा जारी की गई है।
प्रकरण में फरार आरोपियों की गिरफतारी के प्रयास किये जाने के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि इन्दौर पासिंग होण्डा सिटी कार में दो संदिग्ध कोरेक्स बॉटल की सप्लाई करने हेतु कल्याणपुर में केन्द्रीय विद्यालय की ओर आने वाले है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस दल द्वारा कार्यवाही करते हुए एक होण्डा सिटी जप्त किया गया किन्तु पुलिस बल की सजगता और पूर्ण घेराबन्दी से कार चालक भागने में सफल नहीं हो पाया। कार सवार व्यक्तियों को उतार कर पूछने पर एक व्यक्ति द्वारा स्वयं का नाम शिवासिंह बघेल पिता दिलीप सिंह बघेल उम्र 25 साल निवासी घरौला मोहल्ला शहडोल एवं दूसरे ने अपना नाम रितेश बर्मन उर्फ कैली पिता रामसजीवन बर्मन उम्र 26 साल निवासी घरौला मोहल्ला बताया जिनकी नियमानुसार तलाशी लिये जाने पर दोनो के पास से 40 नग प्रतिबंधित टोलेक्स कफ सीरप और एक देशी कटटा मय 5 जिन्दा कारतूस एक मोबाईल फोन प्राप्त होने पर दोनो के विरूद्व थाना कोतवाली जिला शहडोल में अपराध क्रमांक 248/22 धारा 8/21 21 सी एनडीपीएस एक्ट 5/13 ड्रग कन्ट्रोल अधिनियम और 25 27 आर्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया है।
दोनो आरोपियों से विस्तृत पूछतांछ में आरोपी रितेश उर्फ कैली द्वारा पुरानी रंजिशवश मृतक रोहित उर्फ अल्ताफ की धारदार चाकू से अपने साथियों के साथ संगनमत होते हुए हत्या करना एवं हत्या के बाद अपने साथी शिवासिंह बघेल के साथ उसकी कार से फरार हो जाना स्वीकार किया गया है। आरोपी शिवासिंह बघेल पूर्व से फरार रहकर शहडोल के बाहर से जिले में कोरेक्स की बड़े पैमाने पर तस्करी करने में संलिप्त था। दोनो आरोपियों की गिरफतारी में थाना कोतवाली शहडोल के निरीक्षक रत्नाम्बर शुक्ला उप निरीक्षक आशीष प्र.आर. महेन्द्रा शुक्ला रविन्द प्यासी आरक्षक तरूण गवले उमेश तिवारी और पुलिस अधीक्षक स्पेशल टीम के सायबर सेल प्रभारी सउनि(अ) अमित दीक्षित आरक्षक अभिषेक दीक्षित नितिन शुक्ला की उल्लेखनीय भूमिका रही है जिन्हे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पुरुस्कृत किया जावेगा।


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