रिपोर्ट @मिर्जा अफसार बेग
शहडोल - कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. केदार सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि 14 दिसंबर 2024 को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (जेड प्लस सुरक्षा श्रेणी प्राप्त) का शहडोल जिले के ब्यौहारी में आमसभा एवं सरसी आईलैण्ड (पपौंध) का लोकार्पण प्रस्तावित है। व्ही. आई.पी. के भ्रमण कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था हेतु घोरसा हेलीपैड, आमसभा कार्यक्रम स्थल ब्यौहारी एवं सरसी आईलैण्ड कार्यक्रम स्थल में उक्त दिनांक को किसी भी प्रकार के UAV/Drone की उड़ान को प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला शहडोल, दिनांक 14.12.2024 को तहसील ब्यौहारी के ग्राम सरसी, ग्राम घोरसा एवं नगर ब्यौहारी जिला शहडोल में UAV/Drone की उड़ान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अधीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि आदेश की सूचना सर्वसाधारण जनता को पूरे क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्रों द्वारा भी दी जावे एवं आदेश की एक प्रति इस कार्यालय के नोटिस बोर्ड, पुलिस थाना ब्यौहारी, पपौंध एवं अन्य सहगोचर सार्वजनिक स्थल पर चस्पा की जावे। इस आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 223 तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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