रिपोर्ट @मिर्जा अफसार बेग
शहडोल - कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. केदार सिंह ने म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3.1, धारा-5 की कंडिका (क) एवं (ख) तथा सहपठित धारा 7 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के तहत गुड्डू अकरम उर्फ राशिद पिता सदरे आलम उम्र 29 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 16 कच्छी मोहल्ला धनपुरी, थाना धनपुरी, जिला शहडोल (म.प्र.) को लगातार अपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर जिला शहडोल म.प्र की चतुर्दिक राजस्व सीमा तथा सीमा में लगे हुए म.प्र. राज्य के जिलों सीधी, मैहर, उमरिया, एवं अनूपपुर की चतुर्दिक राजस्व की सीमाओं से 06 माह की कालावधि के लिये निष्कासित कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि आदेश का उल्लंघन करते पाये जाने पर अनावेदक के विरूद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
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