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14 वर्ष से कम उम्र के बालकों बालिकाओं को काम करवाना पूर्णतः प्रतिबंधित है

 


रिपोर्ट @मिर्जा अफसार बेग

विद्यार्थियों को श्रम आयुक्त कार्यालय की गतिविधियों एवं योजनाओं की दी गई जानकारी


शहडोल - विश्व श्रमिक दिवस के अवसर पर गत दिवस पंड़ित शंभूनाथ शुक्ल विष्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को श्रम आयुक्त कार्यालय की गतिविधियों एवं सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई।  सहायक संभागीय श्रम निरीक्षक एवं बाल श्रम नोडल अधिकारी श्रीमती चरणाा गुप्ता ने बताया कि 1 मई को विष्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है इस दिन को मई दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह दिन मजदूरों और श्रमिकों के समर्पण, अधिकारों और संघर्षों को समर्पित है। इस दिन मजदूरों के अधिकारों के लिए लोगों को और खुद मजदूरों को भी जागरूक करने के प्रयास किये जाते है। उन्होंने सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना जैसे प्रसूति सहायता योजना, चिकित्सा सहायता योजना आयुष्मान भारत योजना निरामयम के समकक्ष, विवाह सहायता योजना, निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एव अनुग्रह राशि भुगतान योजना, शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना, सुपर 5000, कक्षा 10 वी,कक्षा 12 वी राज्य लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर पुरूस्कार योजना, विदेश अध्ययन हेतु निःशुल्क शिक्षा योजना, खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, कौशल प्रशिक्षण योजना, औजार,  उपकरण खरीदी ठेतु शिक्षा योजना, सायकल अनुदान योजना, मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार नगरीय आवास योजना, मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार ग्रामीण आवास योजना, निर्माण श्रमिक रैन बसेरा योजना, निर्माण पीठा श्रमिक आश्रय  योजना, श्रमोदय आवासीय विद्यालय, निर्माण श्रमिक आदर्श आई०टी०आई० तथा कर्मकार एवं संबल कार्ड में अंतर को इंगित किया। मध्यप्रदेश असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल संबल योजना की पात्रता शर्तों के बारे में बताया की 18 से 60 वर्ष की आयु के ऐसे असंगठित श्रमिक जिनके पास एक हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि नहीं हो, शासकीय सेवा में नहीं हो,आयकर दाता नहीं होना ,ग्रामीण क्षेत्र हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत नगरी निकाय हेतु-आयुक्त हेतु आयुक्त नगर पालिका निगम / मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद/पंचायत, पदाभिहित अधिकारी एवं पंजीकृत श्रमिक के  मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता योजना अंत्येष्टि राशि रूपये 5000 अनुग्रह सहायता योजना अनुग्रह ,सामान्य मृत्यु 2 लाख,दुर्घटना मृत्यु 4 लाख, आंशिक स्थायी अपंगता 1 लाख, स्थायी अपंगता 2 लाख ,इस हेतु पदाभिहित अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं शहरी क्षेत्र- मुख्य नगर पालिका अधिकारी, न. पालिका/न. परिषद, मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना पंजीकृत श्रमिक अथवा श्रमिक की पत्नी का वैध पंजीयन होने पर राशि 16000 रूपये हितलाभ देय होगा पदाभिहित अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र- सिविल सर्जन/अधीक्षक मेडिकल कॉलेज अस्पताल/विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी मुख्यमंत्री जनकल्याण महाविद्यालयीन शिक्षा प्रोत्साहन शैक्षणिक शुल्क मंडल द्वारा पदाभिहित अधिकारी शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख होते हैं । बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन 1986 संशोधित अधिनियम-2016 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों / बालिकाओं को सभी तरह के कार्यों में नियोजित (काम करवाना) पूर्णतः प्रतिबंधित है।
इस कानून के तहत 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे जिन्हें किशोर कहा जाता है उनको खतरनाक व्यवसाय एवं उद्योगों में नियोजित करना पूर्णतः निषेध है। 14 से 18 वर्ष के किशोरों को अपने परिवार में गैर खतरनाक व्यवसाय में मदद के लिए रखा जा सकता है। यह काम भी बच्चा स्कूल से आने के बाद या छुट्टियों में ही कर सकता है। साथ ही किशोरों को शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे तक नियोजित करना प्रतिबंधित है। किशोरों के गैर खतरनाक व्यवसाय में नियोजन खतरनाक व्यवसाय जैसे ऑटोमोबाइल वर्कशॉप / गेराज, सरकस, साबुन बनाना, अगरबत्ती बनाना, कचड़ा उठाना होटल एवं ढाबा में काम करना तथा घरेलू श्रम सहित अन्य 86 व्यवसाय एवं प्रतिकियाओं में किशोर श्रमिक कार्य नहीं कर सकता है।

बाल श्रम नियोजित होने की सूचना म.प्र. शासन श्रम विभाग को पेंसिल पोर्टल    (www-pencil-gov-in)  पुलिस 100, चाईल्ड लाईन 1098 पर शिकायत करने की सुविधा उपलब्ध है। उक्त प्रावधानों का पालन न करने कि स्थिति में बालश्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधि० 1986 के अंतर्गत अधिकतम दो वर्ष का कारावास व 50,000/- रुपये जुमनि के दण्ड का प्रावधान है। इस अवसर पर विजिटिंग फैकल्टी नितिन गर्ग, अर्पित दुबे एवं चंद्रकांत त्रिपाठी एवं  एम.एस.डब्लू द्वितीय सेमेस्टर एवं चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र शिवम रजक, शिवानी चौरसिया, आकांक्षा गुप्ता तथा श्रम  कार्यालय में पंकज एवं विद्यार्थी उपस्थित थें।


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