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जिलें में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू

 


रिपोर्ट @मिर्जा अफसार बेग 

शहडोल -  विधानसभा निर्वाचन 2023 को दृष्टिगत रखते हुए लेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट श्रीमती वंदना वैद्य ने (म.प्र.) दंड प्रक्रिया संहिता धारा 144 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिला शहडोल क्षेत्र अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू किया गया। जारी आदेश में कहा गया है कि जिले की सीमा में प्रवेश करने तथा स्थायी रूप से या लंबी अवधि तक रूकने वाले किरायेदार, श्रमिकों का सत्यापन मकान मालिक, संस्था प्रमुख, होटल मालिक द्वारा अनिवार्य रूप से कराया जाय। जिला शहडोल के समस्त थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र अन्तर्गत सभी होटल, लॉज, धर्मशाला, रैनबसेरा आदि के संचालकों के नाम पता सहित सूची तैयार करेंगे। इन सभी संचालकों का दायित्व होगा कि प्रतिदिन होटल, लॉर्ज, धर्मशाला रैनबसेरा आदि आश्रय स्थलों पर रुकने वाले व्यक्तियों की जानकारी परिचय पत्र, मोबाइल नंबर सहित संबंधित थाना प्रभारी को देगें। संबंधित थाना प्रभारी किरायेदारों, श्रमिकों का सत्यापन करना सुनिश्चित करें, बिना व्यक्तिगत पहचानपत्र वाले किरायेदारों, श्रमिकों का जिले की सीमा में प्रवेश निषेध किया जाता है, संबंधित थाना प्रभारी होटल, धर्मशाला, व्यवसायिक संस्थानों की सतत जांच करें, तथा संदिग्ध रूप से निवासरत व्यक्ति, किरायेदार, श्रमिकों को जिले के बाहर करना तथा होटल, व्यवसायिक संस्थानों के मालिक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। कोई भी व्यक्ति जो संबंधित विधानसभा क्षेत्र का नहीं है, मतदान दिनांक 17/11/2023 को मतदान समाप्ति के 48 घंटे के पूर्व से उक्त विधानसभा क्षेत्र में नहीं रहेगा।


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