रिपोर्ट @मिर्जा अफसार बेग
थाना धनपुरी से वर्ष 2025 में आरोपी गुड्डू अकरम उर्फ राशिद पिता मो. सदरे आलम उर्फ अल्लू, उम्र 29 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 16 कच्छी मोहल्ला, थाना धनपुरी, शहडोल के विरूद्ध आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाये जाने के संबंध में आरोपी के विरूद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 5,6 एवं 7 के तहत जिला दण्डाधिकारी महोदय, शहडोल में इस्तगासा पेश किया गया था। जिसपर माननीय जिला दण्डाधिकारी द्वारा उक्त आरोपी को दिनांक 29.04.2025 को शहडोल जिला तथा जिले से लगे उमरिया, अनूपपुर, सीधी, मैहर से 06 माह की अवधि के लिये निष्काषित किये जाने का आदेश जारी किया गया था। जो उक्त आदेश आरोपी को दिनांक 04.05.2025 को तामील किया जाकर शहडोल जिला तथा शहडोल की सीमावर्ती जिलो से निष्काषित कर दिया गया था। दिनांक 05.08.2025 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि उक्त जिला बदर का आरोपी गुड्डा अकरम उर्फ राशिद, जामा मस्जिद, कच्छी मोहल्ला, धनपुरी में खड़ा है सूचना पर तत्काल धनपुरी पुलिस द्वारा कच्छी मोहल्ला, जामा मस्जिद, के पास जाकर घेराबन्दी कर आरोपी गुड्डू अकरम उर्फ राशिद को पकड़ा गया जो आरोपी शासन के आदेश की आव्हेलना कर कस्बा धनपुरी में पाये जाने पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरूद्ध थाना धनपुरी में अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं गिरफ्तार शुदा आरोपी को माननीय न्यायालय पेश किया गया जो माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को जेल दाखिल किया गया है।
उक्त कार्यवाही में एसडीओपी श्री विकाश पाण्डेय के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी धनपुरी निरी. खेम सिंह पेन्द्रो के नेतृत्व में सउनि. भूपेन्द्र सिंह, प्र. आर. दिनेश सिंह, राकेश सिंह, आर. गुलाब सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
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