रिपोर्ट @मिर्जा अफसार बेग
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू
शहडोल - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. केदार सिंह ने समस्त जन साधारण की सुविधा के लिए असामाजिक तत्वों के विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिला-शहडोल अन्तर्गत ग्राम पंचायत चाका जनपद पचंायत बुढ़ार में पंचायतों के उपनिर्वाचन वर्ष 2025 उत्तरार्ध के तहत रिक्त सरपंच पद के उप निर्वाचन हेतु जारी अधिसूचना कार्यक्रम (जो इस आदेश का अंग होगा) की अधिसूचना जारी होने के पश्चात ग्राम पंचायत चाका की सीमाक्षेत्र में प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि उक्त अवधि में कोई भी व्यक्ति शस्त्र धारण नहीं करेगा, न ही लायेगा, न ले जायेगा और न ही प्रदर्शन करेगा। यह पाबंदी उन समुदायों पर लागू नहीं होगी, जो दीर्घकाल से प्रचलित रूढ़ि प्रथा एवं विधि के अनुसार शस्त्र प्रदर्शन करने के लिए हकदार है। राजनैतिक दल, संस्था, संगठन, व्यक्ति, बिना सक्षम अनुमति प्राप्त किये, किसी भी प्रकार का जुलूस, रैली, आमसभा, सम्मेलन, धरना-प्रदर्शन आदि नहीं करेंगे। इसके लिए भी विधिवत अनुमति संबंधित अनुविभागीय अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट से ली जाना आवश्यक होगा, कोई भी राजनैतिक दल, संस्था अथवा संगठन किसी भी सार्वजनिक स्थान पर सभा, समारोह, जलसा आदि बिना अनुमति के नहीं करेंगे। सड़क, स्कूल, मैदान तथा शासकीय कार्यालयों के परिसर में सभा इत्यादि पूर्णतया निषिद्ध रहेगी, कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान, मार्ग, मकानों की छत पर आतिशबाजी का प्रयोग नहीं करेगा। शासकीय कार्यालयों के परिसर में सभा इत्यादि पूर्णतया निषिद्ध रहेगी।कोई भी व्यक्ति अभ्यर्थी तथा राजनैतिक दल, संगठन सक्षम अधिकारी संबंधित अनुविभागीय अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट के बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा। बिना सक्षम अनुमति के रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक लाउडस्पीकर, साउण्ड बाक्स, इत्यादि प्रतिबंधित रहेंगे, रैली, वाहन रैली में ध्वनि विस्तारक यंत्र, सभा, आमसभा हेतु संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी, जिसमें ठेला गाड़ी पर लगे लाउड स्पीकर भी सम्मिलित होगें। कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी तथा राजनैतिक दल, सक्षम अधिकारी (संबंधित अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड मजिस्ट्रेट) की 48 घण्टे पूर्व अनुमति तथा पुलिस को पूर्व सूचना दिये बिना किसी भी सार्वजनिक स्थान पर न तो किसी आम सभा का आयोजन करेगा और न ही टेन्ट, पण्डाल इत्यादि लगायेगा, कोई भी व्यक्ति, संस्था अथवा अन्य संगठन किसी समुदाय अथवा धर्म विशेष को लेकर अध्वा अन्य प्रकार के आपत्तिजनक नारे नहीं लगायेगा एवं आपत्तिजनक पर्चा, पम्पलेट आदि वितरित नहीं करेगा, सोशल मीडिया एवं सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित नहीं करेगा, जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचती हो तथा साम्प्रदायिक सौहार्द्र एवं शांति भंग हो सकती हो, कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, हाईक ट्विटर, एसएमएस, इंस्टाग्राम इत्यादि का दुरुपयोग धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनाओं एवं विद्वेष को भडकाने के लिये किसी भी प्रकार के संदेशों का कमेट, लाइक, शेयर एवं प्रसारण नहीं करेगा।
जारी आदेष में कहा गया है कि ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके। 9- कोई भी व्यक्ति उपरोक्त सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में किसी प्रकार की आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो, आडियो, वीडियो इत्यादि सम्मिलित है, जिसमें धार्मिक, सामाजिक, जातिगत आदि भावनाएं भड़क सकती है या सांम्प्रदायिक विद्वेष पैदा हो प्रसारित नहीं करेगा और न भेजेगा, कोई भी व्यक्ति समुदाय ऐसे संदेशों की प्रसारित नहीं करेगा, जिससे किसी संगठन, समुदाय आदि को एक स्थान पर एक राय होकर जमा होने या कोई विशेष कार्य गैर कानूनी गतिविधियों को करने हेतु आह्वान किया गया हो, जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबंध संभावना विद्यमान हो, किसी भी राजनैतिक दल या राजनैतिक व्यक्ति द्वारा शासकीय वाहनों अर्थात केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, शासन के अधिकृत उपक्रमों, स्थानीय निकायों, जनपद पंचायत, मार्केटिंग बोर्ड, सहकारी संस्थायें व अन्य सार्वजनिक शासन के वाहनों के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा, वाहनों को किसी भी परिस्थिति में सुरक्षा वाहनों को छोड़कर निर्धारित संख्या से अधिक वाहनों के काफिले में एक साथ जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह ऐसे व्यक्ति के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए सुरक्षा निर्देशों के अधीन होगा। प्रत्येक वाहन की अनुमति लेना अनिवार्य होगा,रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, डॉक बंगलों को रुकने हेतु उपयोग जेड सुरक्षा श्रेणी एवं ऊपर के श्रेणी के द्वारा किया जा सकेगा, किन्तु राजनैतिक गतिविधि उनके द्वारा संचालित नहीं की जाएगी। (नोट जहां प्रेक्षक रूके हैं वहां राजनैतिक व्यक्तियों को रूकने की सुविधा नहीं दी जाएगी)। शासकीय धनराशि से विज्ञापन जिसमें उपलब्धियों का विवरण हो, प्रतिबंधित रहेगा, उक्त अवधि में सोडा वाटर, कांच की बोतले, ईंटी के टुकड़े, पत्थर एवं एसिड का संग्रहण एवं साथ लेकर चलना वर्जित रहेगा। 16-किसी दल या अभ्यर्थी द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जायेगा, जिससे विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों की बढ़ाये या घृणा की भावना उत्पन्न करे या तनाव पैदा हो। 17-कोई भी गृह स्वामी यथास्थिति अपने निजी या किराये के आवास पर किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं ठहरायेगा, जब तक किस उसकी लिखित सूचना संबंधित थाना प्रभारी को कोटवार के माध्यम से न जाय, कोई भी व्यक्ति अपने आस-पास निवास करने आये संदेहास्पद व्यक्ति या व्यक्तियों की जानकारी उसके संज्ञान में आती है. वह नहीं छिपायेगा,19-सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई किसी भी अनुमति की शर्त का उल्लंघन करने पर भारतीय नागरिक की धारा 223 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी, यह आदेश आमजन को संबोधित है। चूंकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है और यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जावे। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है, यह आदेश शापंचाएका की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रभावशील रहेगा तथा वहां निवास करने वाले सभी व्यक्तियों एवं आने जाने वाले आम जनता पर लागू होगा।
जारी आदेष में कहा गया है कि मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष-2025 (उत्तरार्द्ध) हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग दवारा घोषणा किये जाने के फलस्वरूप ग्राम पंचायत चाका में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। आदर्श आचरण संहिता के प्रभावशील रहने के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग किये जाने की संभावना है। अतएव ग्राम पंचायत चाका, जनपद पंचायत बुढ़ार, जिला शहडोल अंतर्गत रिक्त सरपंच पद के निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता के प्रभावशील रहने दौरान से मतगणना दिनांक तक लोक परिशान्ति बनाये रखने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।


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