Ticker

6/recent/ticker-posts

ट्राइबल मॉडल स्कूल में जुलाई 2026 से कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई अभी प्रारंभ नहीं की जा सकती

 


रिपोर्ट @मिर्जा अफसार बेग 

*सी.बी.एस.ई. संबद्धता के बिना कक्षा 9 में प्रवेश देना विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़*

अनूपपुर । इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय परिसर में संचालित मॉडल ट्राइबल स्कूल यू-डाइस कोड 23471109607, विद्यालय श्रेणी 2 (प्राथमिक सह उच्च प्राथमिक), प्रबंधन श्रेणी 101 (अन्य केंद्रीय शासकीय विद्यालय) वर्तमान में केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर कक्षा 1 से 8 तक संचालित है। सत्र 2026-27 में विद्यालय में केवल कक्षा 1 से 8 तक ही अध्यापन विधिसम्मत रूप से संभव है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएँ जुलाई 2026 से प्रारंभ नहीं की जा सकतीं, क्योंकि इसके लिए वित्तीय बजट अलग से स्वीकृत नहीं हुआ जिसके कारण कक्षा अपग्रेड करने की कार्रवाई नहीं की गई ।

*वर्तमान प्रभारी कुलपति प्रो ए के शुक्ला अप्रैल 2026 में चार्ज लिए हैं*

9वीं से 12वीं तक की कक्षाएँ के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार से शिक्षकों की नियमित पदों की सेटअप की स्वीकृति लेना आवश्यक है। बिना शिक्षा मंत्रालय की अनुमति के यदि विश्वविद्यालय प्रशासन 9वीं से 12वीं प्रारंभ करता है तो जनजातीय छात्रों की भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाएगा और इस मामले में शासन प्रशासन के लोग जिम्मेदार होंगे। भारत सरकार ने केवल कक्षा एक से आठवीं तक के संचालन के लिए  डाइस कोड जारी किया है। कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर है और यह पूर्णतः बोर्ड संबद्धता व्यवस्था द्वारा शासित होती है। सी.बी.एस.ई. संबद्धता उपनियम 2018 के खंड 10.1.4 में स्पष्ट प्रावधान है कि संबद्धता का औपचारिक अनुदान प्राप्त किए बिना कोई भी विद्यालय सी.बी.एस.ई. पैटर्न की कक्षा 9/10/11/12 प्रारंभ नहीं कर सकता, यहाँ तक कि संबद्धता आवेदन विचाराधीन रहने की अवधि में भी नहीं। साथ ही, सी.बी.एस.ई. परीक्षा उपनियमों के अनुसार कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए विद्यार्थी का कक्षा 9 किसी संबद्ध/मान्यता-प्राप्त विद्यालय से अध्ययन करना अनिवार्य है। माध्यमिक शिक्षा मंडल, म.प्र. में भी यही नियम लागू है। सत्र 2026-27 हेतु सभी संबद्धता विंडो बंद हो चुकी हैं.

*राजनेता अपनी राजनीति सेकने जनजातीय छात्रों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं*

ट्राइबल मॉडल स्कूल को अभी तक सीबीएसई की एप्लीकेशन कोड एफीलिएशन कोड तथा मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की एफीलिएशन कोड जारी नहीं हुआ है, ना हीं स्कूल का संबद्धता नंबर जारी हुआ है, ऐसे में अभी वर्तमान स्थिति में स्कूल किसी भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं है. ऐसी स्थिति में कक्षा 9वी प्रारंभ करने की मांग करना सीधे जनजातीय छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा हो जाएगा. मान्यता की प्रक्रिया पूरी करना और सीबीएसई गाइड लाइन के अनुसार न्यूनतम मापदंड पूरा करना प्राथमिक आवश्यकता होगी और इसे पूरा करने में काम से कम एक वर्ष लग सकता है, क्योंकि मंत्रालय द्वारा स्वीकृती केवल आठवीं तक दी गई है, आठवीं के ऊपर संचालन के लिए विश्वविद्यालय को संचालित करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग में सेटअप और फंड के लिए अप्लाई करना होगा, जबकि विश्वविद्यालय शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है. ऐसे में दूसरे विभाग द्वारा किसी अन्य विभाग के संस्थान को फंड नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इससे बड़ी ऑडिट समस्या आ जाएगी. इसलिए कुछ लोग इस मामले को उलझाने में लगे हैं

*कक्षा 9 से 12 प्रारंभ करने हेतु सी.बी.एस.ई. के न्यूनतम मापदंड*

संबद्धता उपनियम 2018 एवं सी.बी.एस.ई. के नवीनतम परिपत्रों के अनुसार निम्नलिखित न्यूनतम मानदंडों की पूर्ति अनिवार्य है, कक्षा-कक्ष न्यूनतम 8×6 मीटर; विज्ञान प्रयोगशालाएँ न्यूनतम 9×6 मीटर (उच्चतर माध्यमिक हेतु भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान की पृथक् प्रयोगशालाएँ); पुस्तकालय न्यूनतम 14×8 मीटर, प्रारंभ में न्यूनतम 1,500 पुस्तकें एवं वाचनालय; कंप्यूटर प्रयोगशाला में न्यूनतम 40 कंप्यूटर; गणित प्रयोगशाला; शुद्ध पेयजल; बालक-बालिकाओं हेतु पृथक् शौचालय; चिकित्सा कक्ष; दिव्यांगजन हेतु रैम्प। छात्र-शिक्षक अनुपात अधिकतम 30:1 तथा प्रति अनुभाग 1.5 शिक्षक (खंड 5.4); कक्षा 9–10 हेतु प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टी.जी.टी.) एवं कक्षा 11–12 हेतु स्नातकोत्तर शिक्षक (पी.जी.टी.), अर्हता एन.सी.टी.ई. विनियमों एवं के.वी.एस./एन.वी.एस. भर्ती नियमों के अनुरूप; वेतन केंद्र/राज्य शासन के वेतनमान के अनुसार एवं ई.सी.एस. के माध्यम से। शारीरिक शिक्षा शिक्षक (खंड 2.4.10 अनुपात 1:500), पूर्णकालिक परामर्शदाता एवं वेलनेस शिक्षक (खंड 2.4.12), पुस्तकालयाध्यक्ष, कला शिक्षक, संगीत शिक्षक तथा प्रयोगशाला परिचर। आवासीय विद्यालय होने के कारण छात्रावास अधीक्षक/वार्डन (बालक एवं बालिका दोनों) की भर्ती एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ई.एम.आर.एस.)/एन.ई.एस.टी.एस. मानदंडों के अनुरूप आवश्यक होगी। संबद्धता स्वीकृत होने पर सी.बी.एस.ई. द्वारा पहले संबद्धता क्रमांक और तत्पश्चात विद्यालय पंजीयन कोड जारी किया जाता है। इसी कोड के आधार पर कक्षा 9 के विद्यार्थियों का बोर्ड में पंजीयन तथा कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा हेतु परीक्षार्थी सूची (एल.ओ.सी.) प्रस्तुत की जाती है। यह उल्लेखनीय है कि यू-डाइस कोड, सी.बी.एस.ई. संबद्धता क्रमांक एवं सी.बी.एस.ई. स्कूल कोड तीनों पृथक्-पृथक् हैं; यू-डाइस कोड होने मात्र से बोर्ड परीक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होता।






Post a Comment

0 Comments