सुशील कुमार प्रजापति
शहडोल पुलिस की महत्वपूर्ण कार्यवाही > थाना कोतवाली और बुढार में प्रकरण पंजीबद्ध कर की जा रही है कार्यवाही
शहडोल झोन शहडोल के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री डी.सी. सागर एवं पुलिस अधीक्षक श्री अवधेश कुमार गोस्वामी के द्वारा शहडोल जिले में ऑपरेशन शंखनाद के तहत सूदखोरो के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के पश्चात आपरेशन प्रहार के तहत जिले के ड्रग माफिया एवं अन्य माफियाओं को नेस्तनाबूद करने के पश्चात चिडफण्ड कार्यवाहियों पर प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था।
आवेदक सेमराज वासुदेव पिता मरहा निवासी ग्राम बटुरा थाना अमलाई जिला शहडोल एवं उनके परिचति अन्य पीडित सौरभ सिंह निवासी चचाई,मो.रफीक निवासी अमराड़न्डी अमलाई, गोपाल साहू निवासी विवेकनगर एवं राजेश कुमार गौतम निवासी अमलाई कालरी तथा रामसखी सोनी आदर्श कालोनी बुढ़ार के द्वारा सामूहिक तौर पर एक आवेदन पत्र थाना प्रभारी बुढार को प्रस्तुत किया गया जिसमें वर्ष 2013 में निवेशित रू. 2,00,000-00 की परिपक्वता 5 वर्ष पश्चात वर्ष 2018 में पूर्ण होने के पश्चात भी भुगतान नहीं किया गया एवं निवेशक द्वारा बारम्बार अपनी निवेशित राशि को प्राप्त करने के लिए सहारा इण्डिया के बुढार स्थित कार्यालय पर चक्कर काटने पर उसकी परिपक्वता राशि को पुनः 36 माहों के लिए निवेश कर उसे समझा दिया गया। वर्ष 2021 में यह परिपक्वता अवधि भी पूर्ण होने के पश्चात आवेदक के दस्तावेज प्राप्त किये गये किन्तु उसकी परिपक्वता राशि का भुगतान नहीं किया जाकर उसे बारम्बार कार्यालय के चक्कर काटने के लिए विवश किया जा रहा था। इसी प्रकार अन्य अन्य निवेशकों के साथ भी इसी प्रकार निवेशित राशि की परिपक्वता अवधि पूर्ण होने एवं उनके दस्तावेज प्राप्त किये जाने के पश्चात भी राशि का भुगतान नहीं किया जाने की शिकायत पर सहारा इण्डिया बुढार के शाखा प्रबंधक राजेन्द्र गुप्ता तथा तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबंधक पंकज पाण्डेय और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरूद्ध थाना बुढ़ार में अपराध क्र. 104/22 धारा 406, 409, 420, 120-बी भादवि ,म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 6(1) व इनामी चिटफंड और धन परिचालन स्कीम पावंदी अधिनियम 1978 की धारा 3,4,6 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं सहारा इण्डिया कम्पनी के बुढार स्थित कार्यालय पर पुलिस टीम द्वारा दबिश दिये जाने पर पाया गया कि वर्ष 2011 से लेकर 2021 तक कुल 886 निवेशकों के लगभग 3 करोड से अधिक की भुगतान राशि की परिपक्वता अवधि पूर्ण होने पर उनके परिपक्वता राशि लगभग 6 करोड़ से अधिक के दस्तावेज प्राप्त किये गये किन्तु उनका भुगतान आज दिनांक तक किया जाना नहीं पाया गया है। प्रकरण में सहारा इण्डिया की बुढार शाखा के फ्रेन्चाईजी राजेन्द्र कुमार गुप्ता निवासी चपरा क्वाटर्स शहडोल एवं तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबन्धक शहडोल पंकज पाण्डे निवासी घरौला मोहल्ला शहडोल को हिरासत में लिया जाकर विवेचना की जा रही है।
इसी प्रकार थाना प्रभारी कोतवाली में आवेदक सुनील कुमार सिंह निवासी रेल्वे कालोनी शहडोल के द्वारा साथी प्रेमा बाई लटोरे के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया गया कि उनके द्वारा सहारा इण्डिया की सहारा क्रेडिट कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड एवं स्टार मल्टीपरपज क्रेडिट कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड में 1,33,000-00 से अधिक का निवेश किया गया था जिसकी परिपक्वता अवधि वर्ष 2021 में पूर्ण होने पर समस्त दस्तावेज शहडोल सेक्टर शाखा में जमा कराये जाने के पश्चात भी भुगतान नहीं होने की शिकायत पर थाना कोतवाली जिला शहडोल में शाखा प्रबंधक पवन खरे तथा क्षेत्रीय प्रबंधक पंकज पाण्डेय और कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरुद्ध अपराध क्र. 121/22 धारा 406, 409, 420, 120-बी भादवि ,म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 6(1) पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
_दोनो ही प्रकरणो में निवेशकों के हितो को लाभ पहुचाये जाने की महत्वपूर्ण कार्यवाही में पुलिस उप अधीक्षक मुख्यालय सुश्री सोनाली गुप्ता, निरीक्षक राजेश मिश्रा, कार्यवाहक निरीक्षक रत्नाम्बर शुक्ला, उप निरीक्षक राकेश मिश्रा, दिलीप सिंह, सायबर प्रभारी सहायक उप निरीक्षक(अ) अमित दीक्षित, कामता प्रसाद पयासी एवं आरक्षक गिरीश मिश्रा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
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