रिपोर्ट @मिर्जा अफसार बेग
शहडोल - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती वंदना वैद्य ने आदेश जारी कर कहा है नगरीय निकाय क्षेत्र नगर पालिका धनपुरी,ब्यौहारी, खांड़, बकहो और उसकी सीमा से लगे ग्राम पंचायतों में स्थित दुकानों में तथा नगर से निकलने वाले राज्य, राज्य मार्ग,राष्ट्रीय राज्य मार्ग, मुख्य जिला सड़क से दोनों सीमा से बाहर 03 किलोमीटर दूरी तक में स्थित शराब की दुकानें मतदान समाप्त होने के 48 घण्टे 11/07/2022 को शाम 05 बजे से 13.07.2022 को मतदान समाप्ति शाम 5 बजे तक नगर पालिका धनपुरी, नगर परिषद् ब्यौहारी, खांड़, बकहो की भौगोलिक सीमा से 03 किलोमीटर की परिधि में स्थित कम्पोजिट देशी मंदिरा दुकान देवलौंद, कम्पोजिट विदेशी मदिरा दुकान देवलाँद,कम्पोजिट देशी मदिरा दुकान ब्यौहारी, कम्पोजिट विदेशी मदिरा दुकान ब्यौहारी, कम्पोजिट देशी मदिरा दुकान धनपुरी नम्बर 01,कम्पोजिट विदेशी मदिरा दुकान धनपुरी, कम्पोजिट विदेशी मदिरा दुकान धनपुरी नम्बर 03, कम्पोजिट देशी मदिरा दुकान धनपुरी नम्बर 03, कम्पोजिट देशी मदिरा दुकान अमलाई, कम्पोजिट विदेशी मदिरा दुकान अमलाई, कम्पोजिट देशी मदिरा दुकान बकहो,कम्पोजिट देशी मदिरा दुकान बुढार,कम्पोजिट विदेशी मदिरा दुकान बुढ़ार से मंदिरा का क्रय-विक्रय एवं परिवहन प्रतिबधिंत करते हुए शुष्क दिवस घोषित किया है।


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