रिपोर्ट @मिर्जा अफसार बेग
शहडोल। सोहागपुर थाना क्षेत्र स्थित यम्मी स्पाइसी होटल में बिरयानी लेने पहुंचे एक व्यक्ति के साथ कथित रूप से गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर एक महिला सहित सात आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार फरियादी नियाजउल्ला खान (50 वर्ष), पिता बलीउल्ला खान, निवासी ग्राम चंदनिया, थाना पाली, जिला उमरिया ने थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दी। शिकायत में बताया गया कि 26 जुलाई 2026 की रात करीब 10:45 बजे वह यम्मी स्पाइसी होटल में बिरयानी लेने गया था। इसी दौरान वहां मौजूद मनीषा पाठक अपने बच्चे को लेकर बात कर रही थी। आरोप है कि मनीषा पाठक ने फरियादी को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद उसका पुत्र आकाश पाठक तथा उसके साथी उज्जवल सिंह, वतन प्रताप सिंह, शेखर पाण्डेय, निशांत सिंह और शेखर सिंह वहां पहुंचे और फरियादी के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की।
शिकायत के अनुसार मारपीट में फरियादी के बाएं हाथ की नस के पास चोट आई तथा सिर और चेहरे में दर्द की शिकायत है। आरोप यह भी है कि घटना के दौरान आरोपियों ने यम्मी स्पाइसी होटल के संचालक आरिफ के काउंटर में तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया।
प्रथम दृष्टया शिकायत को सही पाते हुए पुलिस ने आरोपियों मनीषा पाठक, आकाश पाठक, उज्जवल सिंह, वतन प्रताप सिंह, शेखर पाण्डेय, निशांत सिंह और शेखर सिंह के विरुद्ध बीएनएस की धारा 296(बी), 115(2), 324(3), 351(3) एवं 3(5) के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले की विवेचना प्रारंभ कर दी है।



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