रिपोर्ट @मिर्जा अफसार बेग
मोटरयान अधिनियम, 1988 के उल्लंघन पर होगी कार्यवाही
शहडोल - पुलिस अधीक्षक श्री संजय कुमार अग्रवाल ने जानकारी दी है कि पुलिस मुख्यालय, भोपाल के निर्देशानुसार जिले में निजी वाहनों मे अनाधिकृत हूटर, फ्लैस लाईट (लाल, नीली, पीली, सफेद बत्ती), सरकारी स्टीकर जैसे म.प्र. शासन, भारत सरकार, व्हीआईपी आदि, ब्लैक फिल्म एवं नियम विरूद्ध नंबर प्लेट बिना एचएसआरपी, गलत अमानक नंबर प्लेट का प्रयोग करने वालो के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु 1 अगस्त से 10 अगस्त तक विशेष प्रवर्तन अभियान संचालित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य यातायात नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना, वीआईपी संस्कृति पर नियंत्रण स्थापित करना तथा आमजन में कानून के प्रति जागरूकता एवं अनुशासन की भावना विकसित करना है। विशेष अभियान के दौरान जिले के समस्त थाना क्षेत्रों एवं यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से प्रमुख मार्गों, चौक-चौराहों एवं सार्वजनिक स्थलों पर सघन वाहन जांच की जाएगी। जांच के दौरान निजी वाहनों में अनाधिकृत रूप से लगाए गए हूटर एवं सायरन, नियमों के विपरीत लगी लाल, नीली अथवा अन्य फ्लैश लाइट, निजी वाहनों पर अनाधिकृत शासकीय विभाग, पुलिस, प्रेस, न्यायालय, भारत सरकार, मध्यप्रदेश शासन अथवा अन्य किसी प्रकार के भ्रामक स्टीकर, मोनोग्राम एवं प्रतीक चिन्ह, वाहनों के शीशों पर निर्धारित मानकों के विपरीत लगी ब्लैक फिल्म, उच्च सुरक्षा पंजीयन प्लेट अथवा निर्धारित मानकों के विपरीत नंबर प्लेट, डिजाइनर नंबर प्लेट, अपठनीय अथवा नियम विरुद्ध अंकन, ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं प्रचलित विधिक प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार चालानी एवं अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी, आवश्यकता पड़ने पर अनाधिकृत उपकरण एवं सामग्री भी हटाई जाएगी।
पुलिस अधीक्षक ने अपील करते हुए कहा कि यदि उनके निजी वाहन में उपरोक्त में से कोई भी अनधिकृत उपकरण, स्टीकर, फ्लैश लाइट, हूटर अथवा नियम विरुद्ध नंबर प्लेट लगी हो तो उसे तत्काल स्वयं हटवा लें तथा अपने वाहन को विधिसम्मत रूप में संचालित करें। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन करने, सुरक्षित एवं जिम्मेदार वाहन संचालन करने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें।


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