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कोरोना के संभावित तीसरी लहर के मददेनजर नाइट कर्फ्यू लागू जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी “ “नो वैक्सीन नो सर्विस” का कराय सख्ती से पालन- कलेक्टर

 


मिर्जा अफसार बेग 

शहडोल - कोरोना महामारी के संभावित तीसरी लहर के मददेनजर एवं कोरोना के नये वैरियंट ओमिक्रॉन के संक्रमण की रोकथाम के लिए कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट श्रीमती वंदना वैद्य ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए  प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर जिले में रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी किया है।  जारी आदेश में जिले के समस्त सिनेमाहॉल मल्टीप्लेक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल, क्लब, स्टेडियम में 18 वर्ष से अधिक आयु के केवल उन लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी, जिन्होंने कोविङ-19 के दोनों टीके लगवाएं हैं,  जिलान्तर्गत समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालय प्रमुख उनके अधीनस्थ कार्यरत ऐसे शासकीय सेवकों के नाम सूचीबद्ध करेंगे। जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाये गये हैं तथा उन्हें दोनों टीके लगवाया जाना तत्काल सुनिश्चित करते हुए इस कार्यालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करेंगे, जिलान्तर्गत संचालित समस्त स्कूलों, कॉलेजों, होस्टलों में कार्यरत प्राचार्य शिक्षक, संचालक, स्टाफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राएं कोविड़-19 के टीके की दोनों डोज में यदि ऐसे स्टाफ, कर्मियों छात्र-छात्राओं जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं समाए गए है उन्हें दोनों टीके लगवाना प्राचार्य संचालक सुनिश्चित करें, जिलान्तर्गत संचालित समस्त मार्केटप्लेस एवं मॉल के दुकानदारों तथा मेलो दुकान लगाने वाले दुकानदारों कोविङ-19 टीके की दोनों डोज से। 

 कलेक्टर ने जारी आदेश में कहा है कि जिन दुकानदारों द्वारा दोनों टीके नहीं लगाये गये हैं उन्हें दोनों टीके लगवाना मार्केट एसोसियेशन मॉल प्रबंधन मेला आयोजक सुनिश्चित करें प्रतिष्ठान एवं संस्थानों के संचालक ष्नो मास्क नो सर्विस एवं ष्नो वैक्सीन नो सर्विस का पालन  सख्ती से कराना सुनिश्चित करें, जिलान्तर्गत संचालित समस्त सिनेमाहॉल, मल्टीप्लेक्स थियेटर जिन कॉचिंग क्लासेस स्वीमिंग पूल के समस्त स्टॉफ को दोनों टीके लगवाना अनिवार्य होगा, कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन किया जाना अनिवार्य होगा, सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। मास्क नहीं पहनने वाले नागरिकों पर 200 रुपये का जुर्माना अधिरोपित कर विधिवत वसूली एवं अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की आदेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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